Published on Jun 16, 2026
झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री के बाद दाखिल-खारिज (Mutation) कराना जरूरी होता है। लेकिन कई बार Jharbhoomi Portal पर आवेदन की स्थिति देखने पर "Rejected" दिखाई देता है।
ऐसी स्थिति में अधिकांश लोगों को यह समझ नहीं आता कि आवेदन क्यों अस्वीकृत हुआ और अब आगे क्या करना चाहिए।
हाल ही में एक वास्तविक Mutation Case में आवेदन इसलिए Reject कर दिया गया क्योंकि विक्रेता (Seller) का प्लॉट विवरण ऑनलाइन पंजी-II (Register-II) रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। यह झारखंड में Mutation Rejection का एक सामान्य कारण है।
इस लेख में हम जानेंगे कि Mutation Rejected क्यों होता है, सबसे आम कारण क्या हैं और समाधान कैसे करें।
Mutation Rejected का अर्थ है कि राजस्व विभाग द्वारा आपके दाखिल-खारिज आवेदन को स्वीकृति नहीं दी गई है।
आवेदन अस्वीकृत होने के बाद जमीन का रिकॉर्ड नए मालिक के नाम पर अपडेट नहीं किया जाता।
यह सबसे सामान्य कारणों में से एक है।
यदि जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है उसका नाम ऑनलाइन पंजी-II या भूमि रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तो अंचल कार्यालय Mutation आवेदन अस्वीकार कर सकता है।
गलत खाता संख्या
गलत प्लॉट (खेसरा) संख्या
रिकॉर्ड मिसमैच
इन कारणों से भी आवेदन Reject हो सकता है।
यदि रजिस्ट्री दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी आपस में मेल नहीं खाती तो आवेदन लंबित या अस्वीकृत हो सकता है।
यदि जमीन किसी विवाद, मुकदमे या आपत्ति से जुड़ी है तो Mutation रोक दिया जाता है।
रजिस्ट्री की कॉपी
पहचान पत्र
आवश्यक प्रमाण पत्र
अधूरे दस्तावेज होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
कई पुराने मामलों में जमीन का रिकॉर्ड अभी तक डिजिटल नहीं हुआ होता या पंजी-II में अपडेट नहीं होता।
ऐसी स्थिति में Mutation आवेदन Reject हो सकता है।
यदि आपका Mutation (दाखिल-खारिज) आवेदन Rejected दिखाई दे रहा है, तो आप Jharbhoomi Portal पर उसका कारण ऑनलाइन देख सकते हैं।
सबसे पहले Jharkhand Land Records Portal खोलें।
https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in/
होमपेज पर उपलब्ध आवेदन स्थिति विकल्प पर क्लिक करें।
अब अपना:
चुनें।
उपलब्ध सेवाओं में से Mutation विकल्प का चयन करें।
आप आवेदन को कई तरीकों से खोज सकते हैं:
यदि Case Number उपलब्ध नहीं है तो By Applicant Name विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
Captcha भरकर Search करें।
इसके बाद आपके सामने संबंधित Mutation आवेदन की सूची दिखाई देगी।
जिस आवेदन की जानकारी देखनी है उसके सामने दिए गए View बटन पर क्लिक करें।
अब Mutation आवेदन की पूरी Receipt खुल जाएगी जहां आप देख सकते हैं:
✔ Case Status
✔ Applicant Details
✔ Buyer Details
✔ Verification Details
✔ Disposal Information
✔ Correction Slip Status
यदि आवेदन Reject किया गया है तो उसी पेज पर Rejection Reason (अस्वीकृति का कारण) भी प्रदर्शित किया जाता है।
उदाहरण के लिए:

इस कारण को पढ़कर आप संबंधित रिकॉर्ड सुधार या आवश्यक दस्तावेज जमा करके पुनः Mutation आवेदन कर सकते हैं।
यदि Rejection Reason में लिखा है कि विक्रेता का रिकॉर्ड पंजी-II में उपलब्ध नहीं है, तो:
पंजी-II रिकॉर्ड की जांच करें।
खतियान और पुराने भूमि रिकॉर्ड मिलान करें।
संबंधित अंचल कार्यालय में संपर्क करें।
जरूरत होने पर रिकॉर्ड सुधार (Correction) या Parishodhan प्रक्रिया अपनाएं।
रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद पुनः Mutation आवेदन करें।
हाँ। यदि अस्वीकृति का कारण दूर कर दिया गया है, तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ नया Mutation आवेदन किया जा सकता है।
विक्रेता का नाम पंजी-II में है या नहीं
खतियान रिकॉर्ड सही है या नहीं
खाता और खेसरा संख्या सही है या नहीं
जमीन विवाद मुक्त है या नहीं
रजिस्ट्री और भूमि रिकॉर्ड का विवरण मेल खाता है या नहीं
नहीं। जब तक Mutation स्वीकृत नहीं होता, राजस्व रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता।
हाँ, समस्या का समाधान करने के बाद पुनः आवेदन किया जा सकता है।
अंचल कार्यालय से संपर्क करें और रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया पूरी करें।
झारखंड में Mutation Reject होने का सबसे आम कारण भूमि रिकॉर्ड और पंजी-II में त्रुटि या रिकॉर्ड का उपलब्ध नहीं होना है। आवेदन करने से पहले विक्रेता का नाम, खाता, खेसरा और पंजी-II रिकॉर्ड की जांच कर लेने से Mutation Rejection की संभावना काफी कम हो जाती है।
यदि आपका आवेदन Reject हो गया है तो सबसे पहले Rejection Reason पढ़ें और उसी के अनुसार रिकॉर्ड सुधार या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें।